24
Feb
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर, राज्य सरकार अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत सुनिश्चित करवाने को कहा है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत 26.03.2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में समान नागरिक संहिता हेतु नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी…
