देहरादून। जनपद देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाशन कर दिया गया है। जिन मतदाताओं के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में त्रुटियां, विसंगतियां हैं या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अपना विवरण सही कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार कराने के लिए कहा जा रहा है।

इसी क्रम में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया, सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्डिंग संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए।
मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ एवं एईआरओ कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां पाई गई हैं, उन्हें सुनवाई की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस भेजा जाएगा। मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपने विवरण का सत्यापन कराना होगा। सुनवाई के उपरांत ईआरओ एवं एईआरओ अपनी रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र को डिजिटल रूप में दर्ज करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को विधानसभा एवं बूथवार विसंगतियों की सूची तैयार करने, नोटिस प्राप्ति की रसीद सुरक्षित रखने तथा सभी सुनवाई केंद्रों पर पेयजल, फर्नीचर, शौचालय, पावर बैकअप और सुचारु नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जनपद देहरादून में कुल 11,90,805 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 9,369 सर्विस मतदाता तथा 10,130 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक रहेगी। सभी दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 11 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में छूट गया है अथवा किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित है, तो निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर अपने नाम एवं विवरण की त्रुटियों का समय रहते निराकरण सुनिश्चित करें।