शहर में अनावश्यक रूप से बने कचरा स्थलों को हटाने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही जारी, डीएम खुद कर रहे हैं समीक्षा

Share on Social Media

देहरादून (जिला सूचना कार्यालय)। जिलाधिकारी सविन बंसल नगर निगम देहरादून के अंतर्गत सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

जिलाधिकारी ने शहर में सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा उठान एवं गार्बेज प्वाईंट को समाप्त करते हुए सफाई व्यवस्था बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिसके लिए नगर निगम द्वारा अतिरिक्त 16 टैक्टर ट्राली के साथ ही 48 कार्मिक और लगाये जा रहे हैं।  गार्बेज वर्नेबल प्वांईट को न्यून करने को युद्धस्तर पर कार्यवाही गतिमान, डीएम स्वयं  प्रतिदिन के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।सफाई व्यवस्था पर जिलाधिकारी सख्त रुख अपनाएं  हुए है, जिसके फलस्वरुप सफाई व्यवस्था में ढिलाई बरतने पर संबंधित कंपनियों तथा कूड़ा फैलाने के जिम्मेदार संस्थानों, ठेकेदारों आदि पर निरंतर अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही।

वहीं मंगलवार को निरीक्षण के दौरान एक वाहन ईकान वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा0लि0 के नाम का लोगो लगाकर मेडिकल वेस्ट ले जाते हुए पकड़ा गया है जिसके विरूद्ध थाना पटेलनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी/प्रशासक नगर में के निर्देेश पर उप नगर आयुक्त एवं अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मै0 इकॉन वाटरग्रेस वेस्ट मैनेजमेन्ट सर्विस प्रा0लि0 द्वारा आवंटित वार्डों में कुछ प्रतिशत ही रूट कवरेज किया जा रहा है इस पर कार्यवाही करते हुए उनके मासिक बिल से रू0 27,440.00 (सत्ताईस हजार चार सौ चालीस रूपये मात्रे) की कटौती की गई।

मै0 सनलाईट वेस्ट मेेनेजमेन्ट प्रा0लि0 तथा मै0 इकॉन वेस्ट मेेनेजमेन्ट सॉल्यूशन्स प्रा0लि0 के वाहनों की कार्य से अनुपस्थित/कार्मिकों के द्वारा वर्दी एवं आई कार्ड न पहनने  पर क्रमशः रू0 1,700.00 तथा रू0 900.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। साथ ही मै0 इकॉन वाटरग्रेस मैनेजमेंट सर्विस प्रा0लि0 द्वारा वसन्त विहार क्षेत्र से नियमित रूप से डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण न करने के कारण क्षेत्रिय मुख्य सफाई निरीक्षक के माध्यम से रू0 10,000.00 का चालान काटा गया।

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को नेतृत्व में निरंजनपुर मण्डी में सिंगल यूज प्लास्टिक का भण्डारण,व्यापार तथा उपयोग करने वाले व्यापारियों व्यक्तियों के विरूद्ध रू0 1,34,000.00 की चालानी कार्यवाही की गई तथा मुख्य सफाई निरीक्षकों के स्तर से रू0 14,800.00, इस प्रकार 37 व्यक्तियों के विरूद्ध कुल रू0 1,48,800.00 के चालना किए गए।

मण्डी सचिव को निर्देशित किया गया कि निरंजनपुर मण्डी में बाहर से सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकिंग में कोई भी सब्जी,फल आदि मण्डी तक न पहुंचे, इस संबंध में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करें। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है इसलिए  प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के भण्डारण/व्यापार/उपयोग करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर भारी से भारी जुर्माना वसूला जायेगा।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *