विधवा मां विजयलक्ष्मी की गुहार पर डीएम ने दिखाई तत्परता – गुंडा एक्ट में दोनों पुत्रों पर कार्रवाई

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देहरादून। जिला प्रशासन देहरादून ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारम्भ की है।

भागीरथपुरम, बंजारावाला निवासी विधवा महिला विजयलक्ष्मी पंवार पत्नी स्वर्गीय मोहन सिंह पंवार ने जिलाधिकारी सविन बंसल से भेंट कर अपने दो पुत्रों द्वारा लगातार प्रताड़ना और हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उनके दोनों पुत्र नशे के आदी हैं और आये दिन उनसे पैसों की मांग करते हुए मारपीट करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी मां को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे महिला भयभीत हैं।

महिला की व्यथा को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल गोपनीय जांच करवाई। पड़ोसियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से मिली पुष्टि के आधार पर यह पाया गया कि महिला की शिकायत सही है और उनकी जान को वास्तविक खतरा है। जांच अधिकारी ने भी यह अनुशंसा की कि दोनों पुत्रों को प्रार्थिनी से दूर रखा जाना आवश्यक है।

डीएम ने विशेष शक्ति का किया उपयोग
इस गंभीर प्रकरण में थाना, कचहरी और वकील की लंबी प्रक्रिया को दरकिनार कर, जिलाधिकारी ने अपने विशेषाधिकार (गुंडा अधिनियम, 1970) का प्रयोग करते हुए दोनों पुत्रों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की। यह जिला स्तर पर अपने आप में एक अनोखा और मिसाल कायम करने वाला कदम है।

दोनों पुत्रों को नोटिस जारी कर 26 अगस्त 2025 को प्रातः 10:30 बजे जिलाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। यदि वे निर्धारित समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं करते, तो फास्ट ट्रैक प्रकरण निर्मित कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

प्रशासन की प्राथमिकता – आमजन की सुरक्षा

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि –
“असहाय विधवा महिला की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि भरण-पोषण, प्रताड़ना और शोषण से जुड़े प्रकरणों में त्वरित सुनवाई और शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए।”

इस प्रकरण में प्रशासन ने महज कुछ घंटों में ही शिकायत दर्ज होने से लेकर नोटिस जारी करने तक की प्रक्रिया पूरी की, जिससे यह सिद्ध होता है कि देहरादून जिला प्रशासन आमजन की सुरक्षा और विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है

By Jagriti Gusain

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